राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट: वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई स्थगित24 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।
जब केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि यदि अधिनियम असंवैधानिक पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन करता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने बहस छेड़ दी, कुछ ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि अन्य ने पारदर्शिता के लिए इसे जरूरी ठहराया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का फैसला भारत की धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की गई है। यह मामला सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संवेदनशील बना हुआ है