कानून के शिकंजे में पूर्व आईपीएस!

कानून के शिकंजे में पूर्व IPS: एक पर जाति छुपाने की FIR, तो अकूत संपत्ति बनाने वाले DGP को 4 साल की जेल
केरल के पूर्व DGP टॉमिन थाचनकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है.
भारतीय पुलिस सेवा के दो पूर्व अधिकारियों पर कानून का शिकंजा कसा है. एक पूर्व IPS अधिकारी पर अपनी जाति छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, वहीं दूसरे को अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाने के जुर्म में चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है. यह मामला केरल कैडर के पूर्व DGP टॉमिन थाचनकारी और मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा से जुड़ा हुआ है.
केरल के पूर्व DGP टॉमिन थाचनकारी को सजा क्यों मिली?
केरल के कोट्टायम स्थित सतर्कता कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को पूर्व IPS अधिकारी टॉमिन जे. थाचनकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई. उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2003 से 2007 के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की थी. सतर्कता जांच के अनुसार, वे 64.70 लाख रुपये की संपत्ति और खर्चों का हिसाब देने में नाकाम रहे. यह अघोषित संपत्ति उनकी वैधानिक आय से लगभग 135.80 प्रतिशत अधिक पाई गई.



