क्राइम

पत्नी और बेटियों को जिंदा जलाने के मामले में दोषी पति को फांसी, सास को उम्रकैद, कटिहार कोर्ट ने सुनाया फैसला

पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को घर में बंद कर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी मो. ताहिर को फांसी और उसकी मां आदीशन खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई है।यह सख्त सजा

कटिहार व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की कोर्ट सुनाई है.

यह सनसनीखेज हत्या जिले के मामला प्राणपुर थाना क्षेत्र के लाभा गांव में हुई थी।

लोक अभियोजक शंभू प्रसाद ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं, इस मामले में अन्य दो अभियुक्त—भैसुर जुमराती और अजमेर—को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही हुई। मुख्य सजा के अतिरिक्त, शव को छिपाने के मामले में मो. ताहिर को 7 वर्ष की और उसकी मां को 3 वर्ष की सजा तथा दोनों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

इस हृदयविदारक घटना को लेकर मृतका रीना खातून के भाई मो. अब्दुल मतीन ने प्राणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी 10 वर्ष पूर्व मो. ताहिर से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ताहिर और उसके परिवार वाले रीना को प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायती भी हुई, जिसमें ताहिर के परिवार वालों ने सुधार का भरोसा दिया, लेकिन हर बार वादे टूटते रहे, और बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया.

फैसले के बाद वादी ने संतुष्टि जताते हुए इसे न्याय और इंसाफ की जीत बताया।

Neeraj Kumar Srivastava

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