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22 सितंबर से होटल में 7500 रुपये प्रतिदिन तक या उससे कम किराए वाले कमरे पर सिर्फ पांच प्रतिशत ही लगेगा जीएसटी

वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी की नई दरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया हैं। इसके तहत आगामी 22 सितंबर से होटल में 7500 रुपये प्रतिदिन तक या उससे कम किराए वाले कमरे पर सिर्फ पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा।

इस प्रकार के कमरे को लेकर होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा नहीं कर सकेंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि 7500 से कम किराए वाले कमरे पर होटल मालिक अगर आइटीसी का दावा करता है।

तो वह इन कमरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं है और ऐसी स्थिति में पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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