
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करेगी, जिसे आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह अदालत ने “मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास” की सजा सुनाई थी । अधिकारियों ने बुधवार को पीटीआई को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को कानूनी सलाह मिली है कि इस मामले को “दुर्लभतम” श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई जल्द से जल्द सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ मृत्युदंड के पक्ष में विस्तृत तर्कों के साथ अपील दायर करेगी।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अपराध “दुर्लभतम” श्रेणी में नहीं आता है ।
पीटीआई ने न्यायाधीश के हवाले से कहा, “सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी जाए। यह अपराध ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता है।”