मेरठ
Meerut:सौरभ हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया

सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपित साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की जमानत याचिका न्यायालय अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी।
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मुस्कान गर्भवती है। उसकी एक बेटी पहले से नानी के पास है।इसे आधार बनाकर उसे जमानत मिलनी चाहिए। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया।
नौ मई को रिमांड पूरा होने पर दोनों की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए न्यायालय में ऑनलाइन पेशी होगी। कि ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था।
सौरभ लंदन चला गया तो साहिल और मुस्कान-एक दूसरे के करीब आ गए। सौरभ के वापस आने के बाद तीन मार्च की रात को साहिल और मुस्कान ने उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया था।