दहेज हत्याभिुक्त को हुई सजा, 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12 हजार अर्थदण्ड
अतुल श्रीवास्तव/गोंडा : ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभिुक्त को हुई अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा-
अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज हत्याभियुक्त श्याम गोस्वामी पुत्र जिलेदार गोस्वामी नि0 गोसाई पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा श्री सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
29 जुलाई 2024 को वादी देवी दयाल पुत्र बाबूलाल नि0 ओरी पुरवा मौजा भटपी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को ससुरालजनो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है। कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हषवर्द्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कौड़िया के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नम्रता चैधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा द्वारा धारा 304बी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 498ए के तहत 02 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/- रू0 की अर्थदण्ड व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट के तहत 01 के साधारण कारावास व 2000/- रू0 की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।