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जज साहब, मैं उस दिन देश से बाहर था…आखिर अदालत में बृजभूषण ने यह क्यों कहा?

नई दिल्ली

महिला रेसलरों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई होनी थी, मगर इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने मामले कुछ बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर दी. बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में मामले में कुछ पहलुओं पर आगे की जांच करने और कुछ बिंदुओं पर बहस करने की मांग की. इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस तारीख पर उनके ऊपर महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, उस दिन वह देश में थे ही नहीं

बृजभूषण शरण ने अपनी अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान द्वारा डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर वह देश से बाहर थे. बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमीग्रेशन की मोहर लगी हुई है. उन्होंने दावा किया है कि वह उस समय दिल्ली में नहीं थे

दिल्ली पुलिस ने उठाया सवाल
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. मगर अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी जमा नहीं की है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा चार्जशीट पर संज्ञान के बाद चार्ज फ्रेम करने पर बहस के दौरान यह बिंदु कोर्ट के सामने बृजभूषण ने नहीं उठाया था, अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है.

बृजभूषण ने कहा- मैं देश से बाहर था
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक तारीख के आरोप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे आरोपों पर सवाल नहीं उठा रहे. वहीं, बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं है. जिस तरीख यानी 7 सितंबर 22 की घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, अगर दिल्ली पुलिस के पास सीडीआआर है तो वह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे

अदालत में बृजभूषण ने क्या कहा
अदालत में बृजभूषण के वकील ने कहा, हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिसमें इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है, अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले ले. हमने यह अर्दी मामले में देरी के लिए नहीं लगया है. जबकि महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि यह याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट को इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं करनी चहिए

पहले बृजभूषण की अर्जी का होगा निपटारा
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह पहले बृजभूषण द्वारा दाखिल अर्जी का निपटारा करेगा, उसके बाद बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा. फिलहाल, बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 26 अप्रैल को फैसला आएगा. इस अर्जी पर फैसले के बाद बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर आएगा फैसला

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