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भाजपा विधायक व पूर्व वन राज्य मंत्री पर धोखाधड़ी का कोर्ट में आरोप तय।

MP/MLA कोर्ट में आरोप तय हुआ।

बुलंदशहर।

भाजपा विधायक और पूर्व वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में आरोप तय।
एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा को दोषी माना है
MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ धारा 420,468,471 के तहत किए आरोप तय किए हैं।
बुलंदशहर में करोड़ो को जमीन के दस्तावेजो में हेराफेरी करने का मामला पाया गया था। जिसमें कोर्ट ने आरोपी विधायक अनिल शर्मा को तलब किया है।
बता दें कि वैष्णो इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था भाजपा विधायक के खिलाफ वाद।
बुलन्दशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं अनिल शर्मा।

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