दिल्ली

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल करने वाले नियम पर बड़ा अपडेट, कब से लागू होगा। 

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल फीस को रेगुलेट करने वाला नया कानून 2026-27 के एकेडमिक सेशन से लागू होगा. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कानून अगले साल से लागू होगा और इसे 2025-26 के लिए लागू नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार की ओर से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले सकता है दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसने नए कानून के लागू होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब सरकार ने यह आश्वासन दे दिया है तो कानून को लागू करने में कोई जल्दी नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दखल की अब और ज़रूरत नहीं होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और अपने आदेश में कहा कि इस स्टेज पर किसी और आदेश की जरूरत नहीं है. सभी सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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