कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को धारा 144 लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत 28 मई से 60 दिनों के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी जाएगी। यह रोक इस “विश्वसनीय” सूचना पर लगाई गई है कि “हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।”
कोलकाता पुलिस आयुक्त के आदेश में कहा गया है, “पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर प्रतिबंध 28 मई से 26 जुलाई 2024 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा।”
पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
आदेश में कहा गया है, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 144 की उप-धारा (1) के साथ उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत, मैं, विनीत कुमार गोयल, पुलिस आयुक्त, कोलकाता, कोलकाता महानगर क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण 24 परगना जिले (कोलकाता पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कोलकाता के उपनगरों की सीमाओं के भीतर) के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट होने के नाते, 28.05.2024 से 26.07.2024 तक या अगले आदेश तक 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित करता हूं। 05 या अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैरकानूनी जमावड़ा, लाठी, कोई घातक या अन्य खतरनाक हथियार लेकर चलना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होने और कोलकाता शहर में उक्त क्षेत्र के भीतर वाहनों के यातायात में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।”