जिलाधिकारी के आदेश पर धानेपुर माधवगंज के 12 आवासीय पट्टा आवंटन निरस्त
माननीय न्यायालय जिलाधिकारी गोण्डा ने दिया आदेश
जिलाधिकारी ने माधवगंज के कुल 12 पट्टाधारकों का आवासीय पट्टा आवंटन किया निरस्त।
धानेपुर/गोण्डा।
माननीय न्यायालय जिलाधिकारी गोण्डा ने माधवगंज स्थित कुल 05 गाटा में कुल 12 व्यक्तियों का आवासीय पट्टा आवंटन निरस्त की है।
बताते चलें कि 05 नवम्बर 2015 को माधवगंज स्थित गाटा सं. 90, 196, 1236, 1292, 1296, को आवासीय पट्टा आवंटन हुआ था। जिसके बावत गोरथनिया निवासी राजकुमार वर्मा पुत्र राममूरत वर्मा की शिकायत को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गोण्डा ने राजस्व टीम शिकायत की जांच का स्थलीय निरीक्षण कराया । जिसमें राजस्व टीम द्वारा स्थलीय जांचोपरांत अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपते हुए कुल 14 आवासीय पट्टाधारकों में से पवन कुमार पुत्र राम गरीब व राम औतार पुत्र मोहन को छोड़कर शेष 12 पट्टाधारकों को अपात्र घोषित करते हुए इनका आवासीय पट्टा निरस्त करने संस्तुति की ।
जिस पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा राजकुमार के वाद को स्वीकार करते हुए अभिलेखीय जांच/परशीमन किया। और दिनांक 06 नवम्बर 2023 को पवन पुत्र राम गरीब व राम औतार पुत्र मोहन को छोड़कर शेष सभी 12 पट्टाधारकों का आवासीय पट्टा आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी किया, साथ ही आदेश में यह भी उल्लिखित किया कि यदि पूर्व में उक्त भूखण्डों पर कोई स्थगन आदेश है तो वापस लिया जाता है।