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CM केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर, कोर्ट से नहीं मिली राहत; पढ़ें ED ने विरोध में क्या दी दलीलें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तत्काल राहत नहीं दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनकर निर्णय सुरक्षित रख लिया। 5 जून को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। इसलिए केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा।
कोर्ट में ईडी ने उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि वह केवल सात दिनों की अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य की आवश्यक जांच की जानी है।
ईडी के वकील के तर्क
- मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह करना असंभव है। उनकी बीमारी ऐसी है जो मान्य है। वो बीमार हूं। यह एक भ्रामक बयान था जैसे कि वह अपनी मर्जी से जा रहे हों।ऐसा लगता है कि उनके वकील को उनके प्रतिनिधि ने जानकारी नहीं दी है। कई तथ्यों को छिपाया गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में असत्य बयान दिए गए हैं।
- अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है।
केजरीवाल के वकील एन हरिहरन के तर्क
- इस संदर्भ में, मेरा अनुरोध है कि मेरे मुवक्किल को एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।
- मैं अपनी स्थिति के कारण नियमित जमानत नहीं बल्कि अंतरिम जमानत मांग रहा हूं। 1994 से मुझे मधुमेह है। मैं रोज इंसुलिन लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से अवगत है और इसीलिए उन्होंने मुझे जमानत के लिए इस अदालत में जाने की आजादी दी।