संदेशखाली मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में महिला उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि संदेशखाली मामले की जांच का कार्य सीबीआई द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अभी तक रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
HC के फैसले पर राज्य सरकार का विरोध
सच्चाई यह है कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, एक जांच के लिए CBI से निर्देश दिया गया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और संदेशखाली में भूमि कब्जा करने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य सरकार निजी व्यक्ति के खिलाफ हो रही जांच का विरोध कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच CBI को 10 अप्रैल को सौंप दी थी, जिसका विरोध राज्य सरकार कर रही है।
यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का मामला
उसे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को कहा था, अदालत के बाद अब आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना था। इसने सीबीआई को एक अलग पोर्टल और ईमेल खोलने के लिए निर्देश दिए हैं, जिस पर संदेशखाली के पीड़ित भूमि हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।