अलीगढ़–गाजियाबाद हाईवे सामूहिक दुष्कर्म मामला: 9 साल बाद पांच दोषियों को सजा तय, सोमवार को ऐलान

बुलंदशहर के अलीगढ़–गाजियाबाद हाईवे पर दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास वर्ष 2016 में मां-बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लगभग साढ़े नौ साल पुराने इस मामले में शनिवार को अदालत ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया, जबकि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।
इस जघन्य वारदात में कुल 11 आरोपित नामजद थे। इनमें से दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तीन को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जांच के बाद क्लीन चिट दी थी, जबकि एक आरोपित की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक, सुनील शर्मा और CBI अधिवक्ता अमित चौधरी के अनुसार, 29 जुलाई 2016 की रात नोएडा निवासी एक परिवार कार से शाहजहांपुर जा रहा था। कार में 14 वर्षीय किशोरी, उसकी मां समेत छह लोग सवार थे। दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास सशस्त्र बदमाशों ने कार रोककर सभी को खेत में ले गया, जहां उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई। इसके बाद मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए लंबे इंतजार के बाद मिली न्याय की अहम कड़ी माना जा रहा है।



