गैंगस्टर अबू सलेम को मिली बांबे हाईकोर्ट से रिहाई की नई तारीख

गैंगस्चर अबू सलेम की जेल से रिहाई की उम्मीदों को झटका लगा है। बांबे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई की नई तारीख तय कर दी है। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि अबू सलेम ने उसे मिली अधिकतम सजा के 25 साल अभी पूरे नहीं किए हैं, लिहाजा वो रिहाई का हकदार नहीं है। अदालत ने उसकी रिहाई की संभावित तारीख भी सामने रखी है, लेकिन उसकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
सलेम ने जेल से रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसके अच्छे आचरण को ध्यान में रखा जाए तो वो 25 साल का कारावास की अवधि पूरा कर चुका है। सलेम ने याचिका में याद दिलाया कि उसे मौत की सजा न देने और 25 वर्ष से ज्यादा जेल में काटना को भारत सरकार ने माना था।
अबू सलेम को मुंबई बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास हुआ था।
बताते चले की अबू सलेम को मुंबई बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास हुआ था।
Manisha Pal



