दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ 50 गवाहों के साथ आरोप पत्र दायर किया !
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायिक हिरासत के कारण बिभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए, जिसे मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई तक बढ़ा दिया।
बिभव कुमार को 30 जुलाई को कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा, जब चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बारे में फैसला लिया जाएगा। चार्जशीट में 50 गवाहों के बयान शामिल हैं।
राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अपराध की गंभीर प्रकृति और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना के कारण उन्हें 27 मई, 7 जून और 12 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया गया।
कुमार पर कई आरोप और अभियोग लगाए गए हैं – किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से गलत तरीके से रोकना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, आपराधिक धमकी, किसी महिला की गरिमा का अपमान करना, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, साक्ष्यों को नष्ट करना और गलत सूचना प्रदान करना।
कुमार ने कथित तौर पर अपने फोन को फॉर्मेट करने और डेटा को अपनी मां के फोन में ट्रांसफर करने की कोशिश की। उन्होंने केजरीवाल के आवास और अपने खुद के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी छेड़छाड़ की। उन्होंने अधिकारियों के साथ अपने फोन का पासवर्ड साझा करने से भी इनकार कर दिया।
मालीवाल और कुमार के अलावा मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मचारी भी गवाह के रूप में काम करेंगे।