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आर्टिकल 370 के विरूद्ध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला

कहा कि केन्द्र सरकार का फैसला बैध, बरकरार रहेगा 370

सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुये कहा कि “अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।”
“राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”


Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: –

5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा.

राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार
केंद्र सरकार का फैसला वैध है तथा बरकरार रहेगा
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आर्टिकल 370 हटाने का फैसला. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा. आगे आदेश में कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था
विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी थी
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है


जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था
युद्ध की वजह से 370 की व्यवस्था थी
30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे. जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो चुनाव के लिए जरूरकदम उठाए जाएं- लद्दाख को UT बनाने का फैसला बरकरार रहेगा.
जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले-


‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है फैसला: सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बताया अभिनन्दनीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35A के संबंध में दिए गए निर्णय को अभिनंदनीय बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिये लिखा कि यह ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार! निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे।

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