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बृजभूषण को बचा पाएंगी ये दो दलीलें? अदालत ने एक शिकायत में बृजभूषण को आरोपमुक्त कर दिया,

महिला पहलवानों से यौन उत्‍पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्‍ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. कोर्ट ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय किया है. मजिस्‍ट्रेट की कोर्ट में बहस के दौरान बृजभूषण ने कुछ ऐसी दलीलीं दी हैं, जिसपर मजिस्‍ट्रेट ने दिल्‍ली पुलिस से जवाब तलब किया है. बृजभूषण शरण सिंह ने विदेश में संबंधित होटल में रुकने और दिल्‍ली में मैजूदगी को लेकर बड़ी बात ही है. बृजभूषण सिंह से जब वकील ने पूछा कि क्‍या वह अपने ऊपर लगे आरोपों को स्‍वीकार करते हैं तो उन्‍होंने कहा कि जब उन्‍होंने कुछ किया ही नहीं तो स्‍वीकार क्‍या करेंगे? इस तरह इस मामले में ट्रायल चलना तय हो गया है.

बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मेरे मुवक्किल के दौरे आधिकारिक थे. उनपर आरोप है कि विदेश में वह उसी होटल में ठहरे थे और उन्‍हें अपराध करने का मौका मिल गया. बृजभूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि वह पहलवानों के साथ एक ही होटल में नहीं रुके थे. दिल्‍ली ऑफिस में हुई घटना को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने मजिस्‍ट्रेट प्रियंका राजपूत को बताया कि घटना के वक्‍त वह दिल्‍ली में मौजूद ही नहीं थे. उन्‍होंने कहा कि इससे जुड़े दस्‍तावेज WFI में आसानी से मिल जाएंगे. इस बीच, बृजभूषण सिंह ने सीसीटीव कैमरे की सीडीआर और होटल के दस्‍तावेज समेत अन्‍य विवरण के लिए आवेदन भी दिया है.

कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और छह बार के लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए. बृजभूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की. बृज भूषण ने जज से कहा कि जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं दोष स्वीकार क्यों करूंगा?

एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने कहा कि बृजभूषण समेत अन्‍य आरोप‍ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए. जज ने कहा, ‘आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.’ हालांकि, अदालत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में बृजभूषण को आरोपमुक्त कर दिया, क्योंकि उसके दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं थे

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