दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने दी ऐसी दलील, बढ़ गईं गगनप्रीत की मुश्किलें, जानें पटियाला कोर्ट में क्या हुआ?

नई दिल्ली: दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट कांड की आरोपी और तिहाड़ जेल में कैद गगनप्रीत कौर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस नें पाटियाला हाउस कोर्ट में ऐसी दलील दी की कि जज ने तुरंत उनका जमानत याचिका खारिज करते हुए, सुनवाई 24 सितंबर तक टाल दी. कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें गगनप्रीत का मोबाइल फोन और ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिला है. इसलिए, जमानत की सुनवाई को स्थगित किया जाए. पुलिस ने यह भी बताया कि पिलर नंबर 65 और 66 के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे गए हैं, जिसकी अपील आरोपी गगनप्रीत ने की थी.

गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी का फोन उनके पति के पास है. आज ही दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही पुलिस को सौंपा गया था. लेकिन, यदि रिकॉर्ड पर नहीं है, तो वे फिर से इसे पुलिस को दे देंगे. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज को आई-विटनेस को आरोपी से आमना-सामना करवाना है, लेकिन हादसे में घायल व्यक्ति अभी बयान देने की हालत में नहीं है. इसलिए भी सुनवाई को टालने की मांग कर रहे हैं.

क्या है मामला

यह मामला 14 सितंबर 2025 को दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुए हादसे से जुड़ा है, जिसमें गगनप्रीत पर एक बाइक सवार कपल को टक्कर मारने का आरोप है. इस हादसे में फाइनेंस विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. पुलिस ने बीएमडब्ल्यू गाड़ी चला रही आरोपी गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोबाइल फोन और ड्राइवर लाइसेंस की रिकवरी की जरूरत बताई, क्योंकि ये सबूत मामले में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

24 को अगली सुनवाई

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की. इस बीच, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया है, जबकि गगनप्रीत के वकील ने फोन और लाइसेंस सौंपने की बात कही है.

saamyikhans

former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/News Portal

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