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सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू के संघ के कामन ला एडमिशन टेस्ट के लिए लापरवाही से प्रश्न पत्र तैयार किए जाने पर की नाराजगी जाहिर

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के संघ के कामन ला एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के लिए लापरवाही से प्रश्न पत्र तैयार किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है।
जस्टिस बीआर गवई और आगस्टीन जार्ज मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के विगत 23 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सीएलएटी यूजी-2025 के प्रश्नों में कुछ गलतियों की ओर इंगित किया।
दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (एनएलयू) को अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं को संशोधित करने और चार सप्ताह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित/पुन: अधिसूचित करने का आदेश दिया था।