DM कोर्ट का बड़ा फैसला: आजम खान की पत्नी और बेटे का हथियार लाइसेंस निरस्त

उत्तर प्रदेश :
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा तथा बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। डीएम कोर्ट ने दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए सुनाया है। यह मामला वर्ष 2022 से डीएम कोर्ट में विचाराधीन था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
जानकारी के अनुसार, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के पास 32 बोर की रिवॉल्वर के लाइसेंस थे। वर्ष 2022 में पुलिस द्वारा आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का फैसला सुनाया।
डीएम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ चुका है और उन्हें सजायाफ्ता भी माना गया है। इस आधार पर कोर्ट ने उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही गंज कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम से लाइसेंसधारी हथियार जमा करवाएं और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इससे पहले वर्ष 2019 में आजम खान के भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके ऊपर और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें ज़मीन कब्जाना, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग शामिल हैं। इस फैसले के बाद आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रशासन अब मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।
उधर, मृतक की बेटियों ने अपने पिता का शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचती, वे शव को घर नहीं ले जाएंगी। इस दर्दनाक घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।