कोच्चि टस्कर्स केस: बॉम्बे हाईकोर्ट से बीसीसीआई को बड़ा झटका, याचिका खारिज

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को कोच्चि टस्कर्स केरल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब बोर्ड पर भारी जुर्माना और मुआवजे की अदायगी का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला 2011 में आईपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स केरल को अनुबंध समाप्त कर लीग से बाहर करने से जुड़ा है। टीम के मालिकों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया था और मामला मध्यस्थता में चला गया था। 2017 में मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने बीसीसीआई को दोषी ठहराते हुए टीम के मालिकों को लगभग 7,800 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हालांकि, अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और ट्राइब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीसीसीआई को एक जिम्मेदार संस्था के रूप में फैसलों की जवाबदेही लेनी होगी। इस फैसले से बोर्ड की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उसे या तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा या मुआवजे की राशि अदा करनी पड़ेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय क्रिकेट प्रशासन की पारदर्शिता और अनुबंधों के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं, कोच्चि टस्कर्स के पूर्व मालिकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।