
हाई कोर्ट ने निकिता सिंघानिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया हैं।
पिछले साल दिसंबर महीने में आईटी कर्मचारी अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी।
खुदकुशी से पहले उन्होंने 24 पेज के सुसाइड नोट और एक लंबे वीडियो में यातना की पूरी कहानी बयां की थी। अतुल के मुताबिक पत्नी ने तलाक के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि मांगी थी।