
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर अपील पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी।जिसमें 59 लोग मारे गए थे और इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।
गुजरात हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई अपील दायर की गई हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले में कई दोषियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। 11 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।