उत्‍तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को क्या नोटिस जारी कावड़ रूट पर मालिक का नाम होना अनिवार्य

सावन माह की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में श्रद्धालु अलग-अलग क्षेत्र से जल भरने के लिए हरिद्वार पवन देव भूमि पर पहुंच रहे हैं भाई श्रद्धालुओं की उम्र थी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कुछ सख्त निर्देश जारी की है इसी कड़ी में कावड़ यात्रा रोड पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा न हो जिसके लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किया जा रहे हैं वहीं ताकि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित न रहे और अपनी यात्रा में वह सुखपूर्वक जल भरकर भगवान को अर्पित कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी

इसी कड़ी में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कावड़ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है की कावड़ यात्रा रूट पर जितनी भी दुकान लगी है उनके व्यापारियों का नाम होना अनिवार्य है वही कर कोड के साथ उनकी पहचान बेहद जरूरी है। ऐसा श्रद्धालुओं की यात्रा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार किया सुविधा न हो मार्ग में लगने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट यानी कि मलिक का नाम लिखा होना बेहद जरूरी है और ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त आदेश है जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट अलर्ट हो गया है और उसने यादें जारी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैनर पर मालिकों के नाम के साथ  क्यूआर कोड होना भी बेहद जरूरी है ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐलान किया गया है साथ ही यूपी सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें कावड़ रूट पर हर व्यापारी की दुकान पर उसके मालिक का नाम और बारकोड से पहचान की जाएगी। और सरकार के इस नियमों का पालन प्रत्येक व्यापारी को करना होगा।

22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैनर पर मालिकों के नाम के साथ क्यूआर कोड स्टिकर प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता को चुनौती दी गई है। वही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई है जिस पर मलिक का नाम प्रत्येक दुकान पर होना अनिवार्य है वही इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया है वही आपको बता दे कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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