पंचायत चुनावों पर नहीं है रोक: हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, चुनाव आयोग ने शुरू की चुनाव चिन्हों की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई जब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उसने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कोई स्थगनादेश (स्टे ऑर्डर) नहीं दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपने विवेक से चुनावी प्रक्रिया को जारी रख सकता है।
इस स्पष्टीकरण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को फिर से तेज कर दिया है। आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बन गई थी।
हालांकि, कोर्ट के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अब चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई अड़चन नहीं है। आयोग अब जल्द ही नामांकन प्रक्रिया, मतदाता सूची के सत्यापन और पोलिंग बूथ की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। चुनावों की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है, जिससे राज्य में पंचायत चुनाव की गतिविधियों को गति मिलेगी।