बिहार
सारण में पोक्सो मामले के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

सारण जिले के महिला थाना कांड संख्या-65/24 में आरोपी शिवमोहन सिंह उर्फ पप्पू कुमार को विशेष पोक्सो न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भी भुगतनी होगी।
यह फैसला गुरुवार को विशेष पोक्सो न्यायाधीश अस्मिता राज ने सुनाया। मामला 25 सितंबर 2024 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर 11 माह तीन दिन में ही विचारण पूरा कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं सहायक अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने पैरवी की। डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता समेत कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि अपराध के गंभीर मामलों में त्वरित विचारण कराकर दोषियों को सजा दिलाना सारण पुलिस की प्राथमिकता है।