लद्दाख में धारा 163 लागू, स्कूल-कॉलेज दो दिन बंद, कर्फ्यू जारी

लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां धारा 163 लागू की गई है। इस धारा के तहत इलाके में कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज का बंद होना और भीड़-भाड़ पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है।
सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने अगले दो दिनों के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। इसके अलावा बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी तरह का जुलूस या रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध है।
इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। प्रशासन ने 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं।
उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्थिति को साजिश बताया है और माहौल जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई है। 27-28 सितंबर को केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच स्थिति पर बैठक होने वाली है।



