तमिलनाडु
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार करना गलत नही

मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार करने पर कानूनी प्रतिबंध एक प्रकार से निर्देश के रूप में है लेकिन अनिवार्य नहीं हैं।
न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम जोतिरामन की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान कानून प्रवर्तन के लिए एक चेतावनी उपाय की तरह है।लेकिन इसका पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध नहीं हो जाती।