सोनिया और राहुल गांधी को ₹142 करोड़ का फायदा मिला…नेशनल हेराल्ड केस में ED का अदालत के सामने बड़ा दावा

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है. जांच एजेंसी ईडी ने भरी अदालत से कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपये के अपराध के पैसे का फायदा उठाया. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है. नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई.
ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए एएसजी राजू ने अदालत को बताया, ‘सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 142 करोड़ रुपये के ‘अपराध की आय’ का फायदा मिला है.’ उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थीं और तब तक आरोपी (राहुल गांधी और सोनिया गांधी) ‘अपराध की आय का आनंद’ ले रहे थे.
एएसजी राजू ने कहा, ‘अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि कोई भी अन्य आपराधिक गतिविधि भी शामिल है जो अपराध की आय से ‘जुड़ी’ हो.’ ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने ‘अपराध की आय’ हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि इसे अपने पास रहने के दौरान भी यह जारी रही.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ‘प्रथम दृष्टया’ मामला बनता है. ईडी ने यह बात विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष उस समय कही जब मामले की संज्ञान लेने या न लेने को लेकर शुरुआती दलीलें दी जा रही थीं. फिलहाल, सुनवाई जारी है.