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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है और उसके कारण राष्ट्रीय टीम को “भारतीय क्रिकेट टीम” नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को अनुचित बताते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है और इसका नाम बदलना उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका समय की बर्बादी है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने पूछा, “क्या यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यदि नहीं, तो बताइए क्यों नहीं?” चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भी कहा कि इस तरह की याचिका न्यायालय के समय की बर्बादी है।



