दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैला सुनाना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाना शुरु कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच फैसला सुना रही है. उन्होंने कहा कि ये अंतरिम आदेश है. हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है. इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे
दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए एक आदेश में कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवार कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद कई याचिकाएं दाखिल की गईं.
इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि 2024 में लगभग 3715 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए यानी प्रतिदिन करीब 10,000.
कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था उसका बाद में बहुत विरोध हुआ था. दिल्ली के इंडिया। पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंडल मार्च भी निकाला था. साथ ही मांग की थी।