दिल्ली में कमर्शियल LPG पर सख्ती: PNG कनेक्शन जरूरी, तभी मिलेगी गैस सप्लाई

दिल्ली में कमर्शियल LPG पर सख्ती: PNG कनेक्शन जरूरी, तभी मिलेगी गैस सप्लाई
नई दिल्ली :
दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। नई नीति के तहत अब उन इलाकों में, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का नेटवर्क उपलब्ध है, वहां कारोबारियों को तभी एलपीजी मिलेगी जब वे पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हों या पहले से उससे जुड़े हों।
2 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार ने अपनी एलपीजी नीति में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई तभी दी जाएगी, जब वे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ पंजीकृत हों और पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य धीरे-धीरे कमर्शियल सेक्टर को पीएनजी की ओर शिफ्ट करना है, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम हो और गैस वितरण व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बन सके।
नीति के अनुसार, जहां अभी पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को यह लिखित रूप में देना होगा कि जैसे ही पीएनजी उपलब्ध होगी, वे उस पर स्विच करेंगे। तेल कंपनियां इन दस्तावेजों की जांच करेंगी और संबंधित उपभोक्ताओं का डेटा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) को भेजेंगी।
वहीं, अगर किसी कारोबारी को पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी की भी जरूरत होती है, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त के पास आवेदन देना होगा। इस पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सलाह लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और राजधानी में प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम साबित होगा।



