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जब तक DDA 1.6 लाख पेड़ नहीं लगा देता, तब तक और पेड़ नहीं काटे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की मांग करते हुए कहा कि जब तक डीडीए 1.6 लाख पेड़ नहीं लगा देता तब तक उसे और पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिलेगी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने DDA द्वारा मांगी गई उस परमिशन को नामंजूर कर दिया है जिसमें उसने दक्षिणी रिज में 473 पेड़ काटने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से स्पष्ट शब्दों में कहा किजब तक DDA राजधानी दिल्ली भर में 185 एकड़ जमीन पर 1.6 लाख पेड़ नहीं लगा देता, तब तक वह उसे और पेड़ काटने की इजाजत नहीं देगा।

दरअसल, डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक सड़क चौड़ी करने के लिए साउथ रिज इलाके में 473 और पेड़ काटने और 2.97 हेक्टेयर जंगल की जमीन को डायवर्ट करने की परमिशन मांगी थी। आपको बता दें कि इस प्लान में 2,519 पौधों को दूसरी जगह लगाना भी शामिल था, जिन्हें SC की पहले की इजाजत के बिना पेड़ काटने के लिए अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए जल्दबाजी में लगाया गया था।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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