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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची के शव से बलात्कार करने वाले व्यक्ति पर कहा, यह जघन्य है लेकिन अपराध नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर को अपने फैसले में कहा कि शव के साथ बलात्कार करना सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन भारत में दंड संहिता के तहत यह बलात्कार नहीं माना जाता है। न्यायालय ने नौ वर्षीय दलित लड़की की मां की अपील को खारिज कर दिया , जिसके साथ दो लोगों ने बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

सितंबर 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने 23 वर्षीय नितिन यादव को 18 नवंबर, 2018 को अपने घर में लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नीलकंठ, जिसने उसे छोटी लड़की के शव को पास की पहाड़ी पर ले जाने में मदद की, जहां उसे दफनाया गया था, को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

लेकिन ट्रायल कोर्ट ने नीलकंठ को बलात्कार के आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि लड़की पहले ही मर चुकी थी।

लड़की की मां ने बलात्कार के आरोप से नीलकंठ को बरी किये जाने के खिलाफ अपील की।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने नेक्रोफीलिया की भयावह प्रकृति को स्वीकार किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कानूनी सीमा की ओर भी ध्यान दिलाया।

“हम विचाराधीन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए तर्क और निष्कर्षों से सहमत हैं, और इस प्रकार, दोनों आपराधिक अपीलें खारिज की जाती हैं।

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