क्राइम

बलात्कार और अपहरण मामले मे आरोपी धवल त्रिवेदी को मृत्यु तक आजीवन कारावास

सीबीआई कोर्ट नंबर-7 के विशेष न्यायाधीश ने बलात्कार अपहरण और प्रतिरूपण के गंभीर मामले में आरोपी धवल हरीश चंद्र त्रिवेदी को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गुजरात में यह मामला शुरुआत में चोटिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और गुजरात पुलिस से मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद सीबीआई ने 1 मई 2019 को केस को फिर से दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की।

46 वर्षीय धवल त्रिवेदी पहले भी पॉक्सो प और बलात्कार के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। पैरोल पर आने के बाद उसने खुद को एक शिक्षाविद् के रूप में पेश किया और जेल में अन्य कैदियों की मदद से स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग क्लास शुरू कर दी।

इस दौरान उसने लड़कियों को ज्योतिष विद्या और अमीरी के झूठे दावों से आकर्षित करना शुरू किया। इसी तरह उसने 18 वर्ष 6 महीने की पीड़िता को भी अपने जाल में फंसा लिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button