केरल हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को न्यायिक आदेश जारी करने के लिए एआई टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी

केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों को निर्देश दिया है। कि अदालतों के न्यायिक आदेश जारी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का इस्तेमाल न किया जाए।
कोर्ट ने जिला अदालतों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी है क्योंकि एआई टूल्स के अंधाधुंल इस्तेमाल से नकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं।नीति दस्तावेज में कहा गया है।
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई उपकरणों का उपयोग केवल जिम्मेदार तरीके से पूरी तरह से सहायक उपकरण के रूप में और सख्ती से विशेष रूप से अनुमत उद्देश्यों के लिए किया जाए। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है।
कि किसी भी परिस्थिति में एआई उपकरणों का उपयोग निर्णय लेने या कानूनी तर्क के विकल्प के रूप में न किया जाए।19 जुलाई को जारी नीति दस्तावेज में कहा गया है।
इस नीति का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नियम लागू होंगे। नए दिशानिर्देश राज्य में जिला न्यायपालिका के सदस्यों उनकी सहायता करने वाले कर्मचारियों और केरल में उनके साथ काम करने वाले इंटर्न्स या लॉ क्लर्क पर लागू होंगे।