कर्तव्य में चूक: भेल्दी थानाध्यक्ष संदीप कुमार निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू!

सारण (बिहार): कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में भेल्दी थानाध्यक्ष संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार थानाध्यक्ष को निलंबन अवधि में सामान्य जीवन यापन भत्ता पर रखा गया है और उन्हें पुलिस केन्द्र, सारण में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि भेल्दी थाना कांड संख्या-341/24 के तीन अभियुक्तों — बच्चा सिंह, पंकज सिंह और हरिदेव सिंह — के विरुद्ध निर्धारित 90 दिनों की अवधि में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया था, जिससे उन्हें बीएनएसएस की धारा 187(3) का लाभ मिल गया। इस गंभीर चूक को लेकर पांच दिनों के भीतर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और विधिक मर्यादा के साथ करें। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक सूचना से प्रशासन को अवगत कराएं और सहयोग करें।