उत्तराखंड

उत्तराखंड: पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी महिला अमरीन जहां और उसके प्रेमी राधेश्याम शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा दी गई है।पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से घटना के समय ली गई तस्वीरें, सीडीआर, खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर आरोप सिद्ध किए। अभियोजन की ओर से 17 गवाहों और नोडल अधिकारियों के बयान दर्ज कराए गए।कोर्ट ने अपने फैसले में हत्या को पूर्व नियोजित और षड्यंत्रकारी करार देते हुए मृतक के परिजनों को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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