आजम खान को मिली अंतरिम राहत, अगली तारीख पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

आजम खान को मिली अंतरिम राहत, अगली तारीख पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़े बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आजम खान, सह-आरोपी वीरेंद्र गोयल समेत सभी याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत को 24 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले कोर्ट ट्रायल कोर्ट को इस केस में अंतिम आदेश पारित करने से रोक चुका है।
आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से उक्त आदेश को निरस्त करने की अपील की है।
2016 की घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली प्रकरण से संबंधित है। 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 नामक संपत्ति पर कथित रूप से अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में वर्ष 2019 में रामपुर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिका में दलील दी गई है कि जब तक मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं होती और मामले से जुड़े अहम वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता, तब तक निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
हाईकोर्ट इस प्रकरण में सह-आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार, शाहिद प्रधान और आले हसन खान की याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई कर रहा है। अदालत ने सभी याचिकाओं को आपस में जोड़ते हुए संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तय तिथि पर होगी।



