नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर गांधी परिवार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका नई दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने ईडी की उस आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें 16 दिसंबर को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना “कानूनन अनुमेय नहीं” है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं थी।
हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च, 2026 की तारीख तय की है।
गांधी परिवार के अलावा, अदालत ने ईडी की याचिका पर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए हैं।



