POLITICSजानकारीदिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के मामले में संजय हेगड़े की याचिका बंद की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की 2019 में उनके “एक्स” खाते को निलंबित करने के खिलाफ याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी है और कहा कि मंच द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के तहत होगी।

न्यायमूर्ति तारा वी गंजू ने 11 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का “एक्स” (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट बहाल कर दिया गया है और केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 पेश किया है।

हेगड़े ने 2019 में उच्च न्यायालय का रुख किया और केंद्र को दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप संविधान के अनुसार की जाए।

यह याचिका तब दायर की गई जब 5 नवंबर, 2019 को दो रीट्वीट के कारण ट्विटर द्वारा उनके अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और उन्होंने इसे बहाल करने की मांग की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान, प्लेटफॉर्म के वकील ने कहा कि अकाउंट 2023 में बहाल कर दिया जाएगा और इसलिए याचिका निरर्थक है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके प्रोफाइल पर एक प्रसिद्ध नाजी विरोधी तस्वीर के इस्तेमाल पर बिना किसी पूर्व सूचना या आपत्ति के निलंबन किया गया था और याचिका दायर होने के बाद ही इसे बहाल किया गया।

आगे कहा गया कि आज भी वही कथित आपत्तिजनक तस्वीर प्रसारित की गई और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अकाउंट को फिर से निलंबित नहीं किया जाएगा।

केंद्र के वकील ने कहा कि “एक्स” को कोई भी कदम उठाने से पहले आईटी नियम 2021 और अन्य संबंधित लागू कानूनों का पालन करना आवश्यक है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button