RTE निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, आवेदन का शेड्यूल जारी।

प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया तय कर दी गई है। इस बार प्रवेश तीन चरणों में कराए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी 2026 से शुरू होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलता है आईए जानते हैं क्या है पूरा शेड्यूल और कैसे कर सकते हैं आवेदन किन बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ।एडमिशन प्रक्रिया को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं इस साल RTE के अंतर्गत पहली बार अभिभावकों के आधार कार्ड के माध्यम से बच्चों का प्रवेश किया जाएगा। किताब कॉपी यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री के लिए मिलने वाली राशि भी आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। जिससे बच्चों को तुरंत और आसानी से लाभ मिल सकेगा।शिक्षक के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले प्रवेश को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है तीन चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जाएंगे।



