सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर अवैध निर्माण मामले में ₹1000 का जुर्माना

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध भवन निर्माण मामले में मंगलवार को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सांसद द्वारा अब तक संशोधित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि पूर्व आदेश का उल्लंघन है।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सांसद पर ₹1000 का जुर्माना लगाया है। यह मामला लंबे समय से चर्चाओं में है, जिसमें आरोप है कि सांसद द्वारा बिना स्वीकृत नक्शे के एक भवन का निर्माण कराया गया था। पहले भी उन्हें भवन के नक्शे को संशोधित कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक अनुपालन नहीं किया गया।
एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली तिथि तक संशोधित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निर्माण पर रोक या विध्वंस की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह मामला जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। वहीं, इस कार्रवाई से अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश गया है कि चाहे कोई भी पद पर क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है।