Rishikesh-Bhanianwala Road की जद में आ रहे थे शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के 3300 पेड़, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश-भानियांवाला के बीच प्रस्तावित सड़क की जद में आ रहे 3300 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में सभी अनुमतियों को प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ता को गूगल इमेज के जरिए कॉरिडोर सड़क के कौन कौन के भाग से निकलता है न्यायालय में पेश करने को कहा है।
Rishikesh-Bhanianwala Road: हाई कोर्ट ने ऋषिकेश-भानियांवाला के बीच प्रस्तावित सड़क की जद में आ रहे 3300 पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से इस मामले में सभी अनुमतियों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा।
याचिकाकर्ता को भी गूगल इमेज के जरिए कॉरिडोर, सड़क के कौन कौन के भाग से निकलता है, न्यायालय में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने देहरादून निवासी रीनू पाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय पारित किया है।