राष्ट्रीय

अप्रैल से लागू होने वाली नई इनकम टैक्स संहिता के तहत डिजिटल फाइल्स की जांच करने का अधिकार

अगर इनकम टैक्स अधिकारी को टैक्स चोरी या टैक्स में छेड़खानी का शक होता है। तो वह अधिकारी आपकी डिजिटल फाइल को देख सकता है और उसकी जांच कर सकता है।

इनकम टैक्स की आगामी नई संहिता में इनकम टैक्स अधिकारियों को आपकी डिजिटल फाइल देखने और उसकी जांच करने का अधिकार दिया गया है।

अभी लागू इनकम टैक्स कानून 1961 के सेक्शन 132 में भी अधिकारियों को टैक्स चोरी करने या संपत्ति छिपाने का शक होने पर लॉकर को तोड़ने दरवाजा को तोड़ने सामान को जब्त करने व संबंधित फाइल की जांच करने जैसे अधिकार दिए गए हैं।

लेकिन उस समय डिजिटल फाइल तैयार नहीं होती थी इसलिए अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाली नई संहिता में डिजिटल फाइल की जांच करने और उसे देखने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी को दिया गया है।

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