अंतरराष्ट्रीय

2004 मे हुआ शेख हसीना पर बम से हमला का मामला

हाई कोर्ट ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान एवं पूर्व राज्यमंत्री लुत्फोजमां बाबर को सत्ता से बेदखल करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2004 की एक रैली में बम से हमला करने के मामले में बरी कर दिया।

हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। बता दे की 57 वर्षीय तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन हैं।

अटार्नी जनरल कार्यालय ने कहा की हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और तारिक रहमान समेत सभी दोषियों को रिहा कर दिया।

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