बढ़ते प्रदूषण के बीच सोमवार से दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू। क्या अनुमति है, क्या प्रतिबंधित?
दिल्ली में वायु प्रदूषण के “गंभीर” स्तर के कारण सोमवार से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण-रोधी उपायों के लिए GRAP स्टेज 4 लागू किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई, रविवार को शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 457 दर्ज किया गया, जिससे यह “गंभीर प्लस” श्रेणी में आ गई।
GRAP चरण 4: दिल्ली में क्या प्रतिबंधित है?
जीआरएपी चरण 4 के अंतर्गत उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं:
• दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-IV या उससे नीचे) पर प्रतिबंध रहेगा, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर।
• दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध है, जब तक कि वे सीएनजी, बीएस-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग न करते हों या इलेक्ट्रिक वाहन न हों।
• गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जब तक कि वे एलएनजी, सीएनजी या बीएस-VI डीजल पर संचालित न हों।
• स्कूलों और कार्यस्थलों को भी समायोजन का सामना करना पड़ता है। CAQM पैनल ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।
• एनसीआर में कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की सलाह दी गई है, शेष कार्यबल घर से काम करेगा।