1 दिसम्बर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ, प्रशासन ने पटना में कर दिया…

बिहार में नव निर्वाचित विधायकों को एक दिसम्बर से शुरू होने वाले सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी। सत्र और शपथ ग्रहण से पहले राजधानी पटना में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। पटना जिला प्रशासन ने बिहार में धारा 163 लागू कर दिया है जो कि 5 दिसम्बर तक लागू रहेगी। मामले में प्रशासन की तरफ से कहा गया कि एक से पांच दिसम्बर तक राजधानी पटना में धारा 163 लागू रहेगी जिसके बाद अब लोग धरना, जुलुस, प्रदर्शन या घेराव नहीं कर पाएंगे और न ही पांच या उससे अधिक लोग एक जगह जमा हो सकेंगे।
इसके साथ ही राजधानी में इस दौरान किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र, गोला बारूद या अन्य विस्फोटक और घातक चीजें लेकर नहीं चल सकेंगे। प्रशासन ने इस दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रशासन ने चिड़ियाघर गेट नंबर 1 से विश्वेश्वरैया भवन तक और नेहरु पथ और केरल टी पॉइंट इलाके, आर ब्लॉक से रेलवे लाइन, चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कॉलेज और कोतवाली टी पॉइंट से होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर में धारा 163 लागू किया है। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद परिसर में भी सिर्फ उन लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा जो इसमें कार्यरत हैं, सदस्य हैं या फिर जिनके पास मान्य प्रवेश पत्र है।



